अम्बाला नगर निगम मेयर का उप-चुनाव कराने पर फंसा कानूनी पेच
एडवोकेट हेमंत की याचिका के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग को पत्र लिख कर मांगा स्पष्टीकरण
आरएस अनेजा, अम्बाला
अम्बाला नगर निगम की तत्कालीन मेयर शक्ति रानी शर्मा विधानसभा चुनाव में पंचकूला जिले की कालका विधानसभा सीट से भाजपा विधायक निर्वाचित हुई। चार वर्ष पूर्व दिसम्बर,2020 में शक्ति रानी हरियाणा जनचेतना पार्टी - हजपा (वी) के टिकट और गैस सिलेंडर के चुनाव-चिन्ह पर अम्बाला नगर निगम के मेयर पद पर प्रत्यक्ष (सीधी) निर्वाचित हुई थी। तीन माह पूर्व एक सितम्बर को वह भाजपा में शामिल हुई जिसके बाद भाजपा द्वारा उन्हें कालका वि.स. सीट से पार्टी प्रत्याशी घोषित कर दिया गया था जिस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप चौधरी को पराजित कर शक्ति रानी पहली बार कालका से विधायक बनीं।
इसी बीच शहर निवासी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एडवोकेट और म्युनिसिपल कानून के जानकारी हेमंत कुमार ने गत माह अक्टूबर में नायब सैनी सरकार में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता, विभाग के निदेशक यश पाल (जिन्हें हाल ही में मुख्यमंत्री का उप प्रधान सचिव तैनात किया गया है), अम्बाला मंडल की आयुक्त गीता भारती, डीसी पार्थ गुप्ता, नगर निगम आयुक्त सचिन गुप्ता और हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह को लिखकर उनसे अम्बाला नगर निगम के मेयर को औपचारिक और आधिकारिक तौर पर रिक्त घोषित करने और साथ साथ नए मेयर के उपचुनाव के लिए अर्थात निवर्तमान मेयर शक्ति रानी शर्मा के शेष बचे करीब एक वर्ष के कार्यकाल के लिए नया मेयर चुनने की प्रक्रिया आरम्भ करने का मामला उठाया।
बहरहाल, इस विषय पर राज्य निर्वाचन आयोग से हेमंत को प्राप्त पत्र, जिसकी एक प्रति आयोग द्वारा प्रदेश सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक को भी भेजी गई है, में लिखा गया है कि हरियाणा नगरं निगम कानून, 1994 की धारा 13 जो, जो नगर निगम मेयर और सदस्यों (जिन्हें आम भाषा में पार्षद भी कहते हैं हालांकि यह शब्द नगर निगम कानून में नहीं है) की रिक्त हुई सीटों को उपचुनाव द्वारा भरे जाने से संबंधित है, में दिसम्बर-2020 में प्रदेश विधानसभा द्वारा संशोधन कर यह उल्लेख कर दिया गया था कि उक्त धारा के प्रावधान रिक्त हुई मेयर की सीट पर लागू नहीं होंगे अर्थात अगर किसी नगर निगम के मेयर का पद, बेशक वह किसी भी कारण से रिक्त हुआ हो, तो उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव द्वारा भरा नहीं जा सकता है।
वहीं आगे निर्वाचन आयोग ने हेमंत और प्रदेश सरकार को भेजा पत्र में यह भी लिखा है हालांकि हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियमावली, 1994 के नियम संख्या 68 में, जो नगर निगम की रिक्त हुई सीटों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव मार्फ़त भरने से सम्बंधित है, में प्रदेश सरकार द्वारा ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि रिक्त हुए मेयर पद को उपचुनाव द्वारा नहीं भरा जा सकता है. इसी के दृष्टिगत हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 की धारा 13 और हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियमावली, 1994 के नियम 68 में मेयर पद के उपचुनाव के सम्बन्ध में व्याप्त परस्पर विरोधी प्रावधान और उल्लेख होने पर आयोग ने प्रदेश सरकार से इस बारे में स्पष्टीकरण करने को लिखा है ताकि इस आयोग द्वारा रिक्त अम्बाला नगर निगम मेयर को उपचुनाव द्वारा भरने बारे फाइनल निर्णय लिया जा सके.
हेमंत कुमार द्वारा अम्बाला नगर निगम के मेयर पद को गत 8 अक्टूबर 2024 से ही अर्थात जिस दिन निवर्तमान मेयर शक्ति रानी शर्मा कालका विधायक निर्वाचित हो गई थी, उसी दिन से औपचारिक और आधिकारिक तौर पर अधिसूचना मार्फत रिक्त घोषित करने का विषय है, इस बार में भी आयोग ने शहरी स्थानीय विभाग को लिखा है चूँकि मौजूदा नगर निगम कानून में आयोग को मेयर पद को नोटिफिकेशन द्वारा रिक्त घोषित करने का कानूनी प्रावधान नहीं है, इसलिए इस बारे में भी स्थिति स्पष्ट की जाए।
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