Har Samay Khabar ( हर समय खबर )

View Original

अम्बाला  नगर निगम के बीते दो माह से रिक्त मेयर पद  का उपचुनाव कराने  के लिए कानूनी संशोधन आवश्यक -- एडवोकेट हेमंत कुमार 

आरएस अनेजा, चंडीगढ़

हरियाणा राज्य  निर्वाचन आयोग द्वारा अम्बाला  सहित प्रदेश की  5 नगर निगमों जिनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत  और मानेसर नगर निगमें  भी शामिल हैं  के समस्त निगम क्षेत्र की मतदाता सूचियों को अपडेट करने का विस्तृत  कार्यक्रम एक नोटिफिकेशन मार्फ़त जारी किया गया है जो 9 दिसम्बर 2024 से प्रारंभ होकर 6 जनवरी 2025 तक सम्पन्न होगा।

एडवोकेट हेमंत कुमार ने कहा तक फरीदाबाद और गुरुग्राम नगर निगमों का विषय है, तो इन  दोनों निगमों में वर्ष 2022 से आम चुनाव लंबित है जबकि चार वर्ष पूर्व दिसम्बर, 2020 में गठित  मानेसर नगर निगम के आज तक पहले आम  चुनाव ही नहीं कराये गये हैं। वहीं हालांकि मौजूदा अम्बाला और सोनीपत नगर निगम का कार्यकाल  13 महीने अर्थात  जनवरी, 2026 तक  शेष हैं परन्तु  दो माह पूर्व   8 अक्टूबर 2024 को अम्बाला नगर निगम की तत्कालीन मेयर शक्ति रानी शर्मा पंचकूला जिले की कालका विधानसभा सीट से भाजपा विधायक एवं  सोनीपत नगर निगम के तत्कालीन मेयर निखिल मदान  सोनीपत वि.स. क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीत कर विधायक बन गये।

हेमंत ने हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 की धारा 8 ए‌ का हवाला देते हुए‌ बताया कि  इसके अंतर्गत प्रदेश के किसी नगर निगम का  मेयर अथवा नगर निगम  सदस्य (जिन्हें  आम भाषा में पार्षद भी कहते हैं हालांकि यह शब्द नगर निगम कानून में नहीं है) एक ही समय  पर मेयर या  न.नि. सदस्य एवं साथ साथ  विधायक या सांसद नहीं रह सकता है. अगर कोई व्यक्ति नगर निगम के  मेयर पद या सदस्य होते हुए प्रदेश की विधानसभा या संसद के लिए  निर्वाचित हो जाता है, तो विधायक या सांसद के तौर पर निर्वाचित घोषित होने की तारीख से वह नगर निगम का मेयर या न.नि. सदस्य  नहीं रहेगा. इसी प्रकार 8 अक्टूबर 2024 अर्थात मतगणना की तारीख से ही  कालका विधायक  शक्ति रानी शर्मा और सोनीपत  विधायक निखिल मदन क्रमशः  अंबाला और सोनीपत नगर निगम के  मेयर नहीं‌ रहे. इसके लिए दोनों को  औपचारिक तौर पर मेयर पद से त्यागपत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं है। 

वहीं आगे निर्वाचन आयोग ने हेमंत और प्रदेश सरकार को भेजा पत्र में यह भी  लिखा है  हालांकि हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियमावली, 1994 के नियम संख्या 68 में, जो नगर निगम की रिक्त हुई सीटों को  राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव मार्फ़त भरने से सम्बंधित है, में प्रदेश सरकार द्वारा  ऐसा कोई  उल्लेख नहीं किया गया है कि रिक्त हुए मेयर पद को उपचुनाव द्वारा नहीं भरा जा सकता है. इसी के  दृष्टिगत हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 की  धारा 13 और हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियमावली, 1994 के नियम 68 में मेयर पद के उपचुनाव के सम्बन्ध में व्याप्त   परस्पर विरोधी प्रावधान और उल्लेख होने पर आयोग ने प्रदेश सरकार से  इस बारे  में स्पष्टीकरण करने को लिखा है ताकि इस  आयोग द्वारा रिक्त अम्बाला नगर निगम मेयर को उपचुनाव द्वारा भरने  बारे  फाइनल निर्णय लिया जा सके. बहरहाल, इससे सपष्ट हो जाता है कि हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 की उपरोक्त धारा 13 में  उपयुक्त कानूनी संशोधन करके ही अम्बाला और सोनीपत नगर निगमों के मौजूदा रिक्त  मेयर के लिए  उपचुनाव संभव हो सकता है.