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शंभू बॉर्डर पर हो रहे किसान आंदोलन के मामले पर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इन्कार किया

आरएस अनेजा, नई दिल्ली

जीटी रोड पर पंजाब बार्डर पर शंभू में बंद किए गए रास्ते को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और मनमोहन की पीठ ने कहा, इसी मुद्दे पर उसके समक्ष पहले से ही एक जनहित याचिका लंबित है और मामले में कुछ पहल की गई है। याचिकाकर्ता गौरव लूथरा ने अपनी याचिका में कहा था कि कोर्ट केंद्र समेत पंजाब और हरियाणा सरकार को हाईवे खोलने का आदेश दे. साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों को खाली कराने का निर्देश दे. याचिकाकर्ता ने कहा, बॉर्डर बंद करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में शंभू बॉर्डर समेत सभी बॉर्डरों को खाली कराने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि बॉर्डर बंद करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। साथ ही ये नेशनल हाइवे एक्ट और BNS के तहत भी अपराध है। याचिकाकर्ता ने हाईवे जाम करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की थी। शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हजारों किसानों ने सोमवार को दिल्ली कूच का प्लान तैयार किया था। करीब 101 किसानों का जत्था पैदल ही दिल्ली की ओर रवाना हुआ, लेकिन उन्हें रोक दिया गया. सुरक्षा बलों ने पहले किसानों को चाय, बिस्किट पूछकर लौट जाने की अपील की, फिर नहीं माते तो आंसू गैस के गोले दागे जिसमें कुछ सुरक्षा बल घायल भी हुए जिसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच का इरादा छोड़ दिया।