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अब पुलिस कोर्ट में पेशी के दौरान अपराधियों को लगा सकती है हथकड़ी , नए कानूनों के तहत पुलिस को दिया गया यह अधिकार

चंडीगढ़ : हरियाणा में अब पुलिस कोर्ट में पेशी के दौरान अपराधियों को हथकड़ी लगा सकती है। नए कानूनों के तहत पुलिस को यह अधिकार दिया गया है, जिसमें पुलिस 12 तरह के अपराधियों को कोर्ट में पेशी के वक्त हथकड़ी लगा सकती है। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर लेटर के जरिये प्रदेश के सभी जिलों के SP को यह जानकारी दी है। जिसके बाद सभी SP ने अपनी फील्ड में तैनात पुलिस कर्मियों को इसके लिए ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है।

DGP द्वारा जारी लेटर में  लिखा गया है कि, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 43(3) में अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, पुलिस अधिकारियों के पास पेशी के दौरान अपराधियों को हथकड़ी लगाने का प्रावधान है। DGP इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। DGP द्वारा जारी लेटर के मुताबिक, अगर कोई क्रिमिनल बार-बार अपराध करता है, या हिरासत से फरार हो चुका है।

ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी कोर्ट में पेशी के वक्त अपराधियों को हथकड़ी पहना सकता है। इसके अलावा अपराध की  गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अपराधियों को हथकड़ी लगाई जा सकती है। इन अपराधों में आतंकवाद, नशा, हथियार और गोला–बारूद, रेप, मर्डर, एसिड अटैक, बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध से लेकर राज्य के खिलाफ होने वाले अपराध तक शामिल हैं

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम नायब सैनी की सरकार को मार्च तक 3 नए कानून लागू करने का समय दिया है। 1860 में  IPC की जगह, भारतीय न्याय संहिता, CRPC की जगह, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले ली है। दूसरी तरफ 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता ने ले ली है। इन तीनों नए कानूनों को लाने का कारण अंग्रेजों के जमाने पुराने कानूनों को हटाकर नए को कानून लागू करना है।