माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावों में पेपर बैलेट सिस्टम को फिर से लागू करने की जनहित याचिका को किया खारिज

चंडीगढ़, 26 नवंबर – भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज भारत में चुनावों में पेपर बैलेट सिस्टम को फिर से लागू करने की जनहित याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के ईवीएम से छेड़छाड़ के दावों को खारिज करते हुए उन नेताओं की असंगतता को भी उजागर किया, जो ईवीएम की विश्वसनीयता पर तभी सवाल उठाते हैं जब वे चुनाव हार जाते हैं।

 

याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और पी.बी. वराले की पीठ ने टिप्पणी करते हुए याचिकाकर्ता को कहा कि यदि आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती है। जब आप चुनाव हारते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ होती है।

 

पीठ ने याचिकाकर्ता डॉ. के.ए. पोल की दलीलों को बेबुनियाद पाते हुए टिप्पणी की कि राजनीतिक दलों को इस प्रणाली से कोई समस्या नहीं है।

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